निर्वाचन आयोग ने घृणा फैलाने वाले विज्ञापनों पर लगाई रोक



लखनऊ : निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेशभर में शांतिपूर्ण व सुरक्षित मतदान कराने के लिए प्रत्याशियों द्वारा प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित कराए जाने वाले भड़काऊ, भ्रामक व घृणा फैलाने वाले विज्ञापनों पर रोक लगा दी गई है।

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार, किसी अन्य संगठन या व्यक्ति द्वारा मतदान के दिन और उससे एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित कराए जाने वाले विज्ञापनों को राज्य व जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति से प्रमाणित कराया जाना आवश्यक है। इसके लिए आवेदक को विज्ञापन के प्रकाशन के प्रस्तावित तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व समिति के समक्ष आवेदन करते हुए विज्ञापन प्रमाणित कराया जाना अनिवार्य होगा।

ध्यान रहे, चुनावों के प्रथम चरण का मतदान दिवस 19 अप्रैल, द्वितीय चरण 26 अप्रैल, तृतीय चरण 7 मई, चतुर्थ चरण 13 मई, पांचवां चरण 20 मई, छठवां चरण 25 मई व सातवें चरण का मतदान दिवस 1 जून को है।




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